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पति की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

Fri, 21 Aug 2020 09:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2020 09:51 PM IST
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wife and lover in jail for husband murder
फतेहपुर में प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर देने के मामले में जनपद न्यायाधीश की अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला न्यायालय में विगत तीन साल से विचाराधीन था।
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खागा कोतवाली क्षेत्र के ठाकुरपुर मजरे अजनई गांव के सुरेंद्र यादव की शादी 2013 में हथगाम कस्बे की निधि यादव के साथ हुई थी। शादी के कुछ वक्त के बाद से ही निधि का कल्यानपुर थाने के नूरपुर गांव निवासी मौसेरे देवर सर्वेश यादव से प्रेम प्रसंग चलने लगा था।
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10 दिसंबर 2017 की रात सुरेंद्र पत्नी निधि के साथ सोया हुआ था। तभी निधि ने अपने प्रेमी सर्वेश के साथ मिलकर सुरेंद्र का गला घोंट कर उसे जान से मार दिया था। पति को मारने के बाद सुबह निधि ने ही सबको सूचित किया कि अज्ञात लोगों ने घर आकर उसके पति को मार दिया।
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पत्नी को रोता बिलखता देख खागा कोतवाली पुलिस ने भी उसकी बात मान ली और अज्ञात में एफआईआर दर्ज कर ली थी। बाद में विवेचना के दौरान पुलिस ने निधि और मृतक सुरेंद्र के मौसेरे भाई सर्वेश के बीच प्रेम प्रसंग होने और सुरेंद्र की हत्या किए जाने का खुलासा किया था। पुलिस ने निधि और सर्वेश को जेला था। इसके बाद से प्रकरण जिला जज की अदालत में विचाराधीन चल रहा था।

शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश ओपी त्रिपाठी की अदालत ने सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हत्याभियुक्त निधि यादव और सर्वेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अदालत ने निधि पर बीस हजार और सर्वेश पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत का फैसला आने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
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