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आज चूक गए तो देना होगा अर्थदंड
ब्यूरो, अमर उजाला फतेहपुर
Updated Sun, 31 Jan 2016 12:59 AM IST
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व्यापार करने के साथ-साथ वाणिज्य कर कार्यालय के
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कामकाज निपटाने जरूरी हैं। ऐसा करने में चूके तो लेने के देने पड़ सकते
हैं। वाणिज्य कर कार्यालय में वार्षिक विवरणी फार्म 52 भरने का अंतिम मौका
व्यापारियों को मिलेगा, इसके लिए विभागीय अफसर रविवार को भी कार्यालय में
रहेंगे।
शनिवार को वाणिज्य कर कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी कामकाज निपटाते नजर आए। वार्षिक विवरणी फार्म-52 भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है जो रविवार को पड़ रही है।
इसके लिए रविवार को कार्यालय खोलने के निर्देश डिप्टी कमिशभनर बीके यादव ने दिए हैं। वाणिज्य कर कार्यालय में व्यापारी खरीद प्रारूप ए, बिक्री सूची प्रारूप बी, माल वापसी है तो उसकी सूची, चालान विवरण आदि की जानकारी देंगे।
डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर बीके यादव ने बताया कि व्यापारी समय से कार्यालय आकर विवरण जमा कर दें जो व्यापारी फार्म - 52 नहीं भरेंगे उनकी सूची बनाकर बाद में वैट के प्राविधानों के अंतर्गत उनके विरुद्ध अर्थ दंड वसूला जाएगा।
उधर कर अधिवक्ता संस्थान की बैठक अधिवक्ता सुधाकर अवस्थी की अध्यक्षता में हुई। अधिवक्ताओं ने कमिश्नर वाणिज्यकर और मुख्यमंत्री से फार्म 52 भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है।
शनिवार को वाणिज्य कर कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी कामकाज निपटाते नजर आए। वार्षिक विवरणी फार्म-52 भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है जो रविवार को पड़ रही है।
इसके लिए रविवार को कार्यालय खोलने के निर्देश डिप्टी कमिशभनर बीके यादव ने दिए हैं। वाणिज्य कर कार्यालय में व्यापारी खरीद प्रारूप ए, बिक्री सूची प्रारूप बी, माल वापसी है तो उसकी सूची, चालान विवरण आदि की जानकारी देंगे।
डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर बीके यादव ने बताया कि व्यापारी समय से कार्यालय आकर विवरण जमा कर दें जो व्यापारी फार्म - 52 नहीं भरेंगे उनकी सूची बनाकर बाद में वैट के प्राविधानों के अंतर्गत उनके विरुद्ध अर्थ दंड वसूला जाएगा।
उधर कर अधिवक्ता संस्थान की बैठक अधिवक्ता सुधाकर अवस्थी की अध्यक्षता में हुई। अधिवक्ताओं ने कमिश्नर वाणिज्यकर और मुख्यमंत्री से फार्म 52 भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है।