फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   The court imposed a fine of Rs 5 lakh on the insurance company.

Fatehpur News: कोर्ट ने बीमा कंपनी पर लगाया पांच लाख का जुर्माना

Wed, 17 Dec 2025 12:33 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 17 Dec 2025 12:33 AM IST
विज्ञापन
The court imposed a fine of Rs 5 lakh on the insurance company.
फतेहपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को सड़क दुर्घटना बीमा के वादी को पांच लाख रुपये दो माह के भीतर देने का आदेश दिया है। भुगतान समय पर न होने पर बीमा कंपनी को वाद दायर करने की तिथि से पांच लाख रुपये पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राशि चुकानी होगी।
विज्ञापन


थरियांव थानाक्षेत्र के बरई खुर्द परगना हसवां गांव निवासी अर्चना देवी ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। इसमें बताया कि उनके पति रोशनलाल की 25 जुलाई 2019 को बस की टक्कर से मौत हो गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बताया कि पति किसान थे और उनका किसान दुर्घटना बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से था।
विज्ञापन

क्लेम के लिए आवेदन किया गया लेकिन बीमा कंपनी ने मुखिया नहीं होने का हवाला देते हुए क्लेम देने से मना कर दिया। सुनवाई न होने पर अर्चना देवी ने 5 अप्रैल 2021 को उपभोक्ता फोरम का रुख किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश राम नरेश मौर्या ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत अर्चना को दो माह के भीतर पांच लाख रुपये भुगतान किए जाएं। यदि दो माह में भुगतान नहीं किया गया तो वाद दायर करने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत राशि चुकाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed