{"_id":"66d24f81f734c27472010ce4","slug":"seven-years-imprisonment-for-culpable-homicide-not-amounting-to-murder-fatehpur-news-c-217-1-fth1002-120430-2024-08-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Fatehpur News: गैर इरादातन हत्या में दोषी को सात साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Fatehpur News: गैर इरादातन हत्या में दोषी को सात साल की कैद
विज्ञापन
फतेहपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज डाॅ. मोहम्मद इलियाश की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही उसे सात साल की कैद और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 15 हजार रुपये दिवंगत के बेटे को देने का आदेश दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मलवां थाना क्षेत्र के कल्यानपुर गांव निवासी रामपाल नलकूप पर 31 अक्तूबर 2014 की सुबह अलाव ताप रहे था। उसी समय गांव का गोरेलाल रैदास आया और नींबू के पेड़ के पास लघुशंका करने लगा। मना करने पर दोनों में विवाद हो शुरू हो गया। कहासुनी के दौरान गोरेलाल ने रामपाल का गला दबाकर पटक दिया। सिर में चोट लगने से रामपाल की मौके पर मौत हो गई थी। पुलिस ने बेटे हीरालाल की तहरीर पर गोरेलाल के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में अंतिम सुनवाई की। मामले में दो गवाह पेश हुए। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी गोरेलाल को दोषी करार देकर सात साल की कैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मलवां थाना क्षेत्र के कल्यानपुर गांव निवासी रामपाल नलकूप पर 31 अक्तूबर 2014 की सुबह अलाव ताप रहे था। उसी समय गांव का गोरेलाल रैदास आया और नींबू के पेड़ के पास लघुशंका करने लगा। मना करने पर दोनों में विवाद हो शुरू हो गया। कहासुनी के दौरान गोरेलाल ने रामपाल का गला दबाकर पटक दिया। सिर में चोट लगने से रामपाल की मौके पर मौत हो गई थी। पुलिस ने बेटे हीरालाल की तहरीर पर गोरेलाल के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में अंतिम सुनवाई की। मामले में दो गवाह पेश हुए। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी गोरेलाल को दोषी करार देकर सात साल की कैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन