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वविहिता से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास
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फतेहपुर। महिला से दुष्कर्म में दोषी को 10 साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामला न्यायालय में पांच वर्षों से विचाराधीन चल रहा था।
गुरुवार को फैसले के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।
घटना 29 सिंतबर 2017 की रात 11 बजे की है। महिला घर पर अकेले थी, उसका पति काम के सिलसिले में मुंबई गया हुआ था।
तभी गाजीपुर थानाक्षेत्र के गम्हरी गांव निवासी अखिलेश सिंह महिला के घर में दाखिल हुआ और उससे दुष्कर्म किया। पति की ओर से अखिलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने अदालत के समक्ष गवाह और सबूत प्रस्तुत किए।
जिन पर विचार करते हुए अपर जिला जज नित्या पांडेय ने दोषी को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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गुरुवार को फैसले के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।
घटना 29 सिंतबर 2017 की रात 11 बजे की है। महिला घर पर अकेले थी, उसका पति काम के सिलसिले में मुंबई गया हुआ था।
तभी गाजीपुर थानाक्षेत्र के गम्हरी गांव निवासी अखिलेश सिंह महिला के घर में दाखिल हुआ और उससे दुष्कर्म किया। पति की ओर से अखिलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने अदालत के समक्ष गवाह और सबूत प्रस्तुत किए।
जिन पर विचार करते हुए अपर जिला जज नित्या पांडेय ने दोषी को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।