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Fatehpur News: चोरी व आर्म्स एक्ट में हिस्ट्रीशीटर को 54 माह की कैद

Wed, 04 Feb 2026 12:48 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Feb 2026 12:48 AM IST
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History-sheeter sentenced to 54 months' imprisonment for theft and Arms Act
फतेहपुर। चोरी और आर्म्स एक्ट में हिस्ट्रीशीटर को कोर्ट ने दोषी करार दिया। एएसजे/एफटीसी कोर्ट संख्या प्रथम ने दोषी को चार साल छह माह की कैद और नौ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। मलवां थाना क्षेत्र के ठकुराइन का पुरवा निवासी रामखिलावन उर्फ खिल्ला को कोतवाली पुलिस ने 2019 में चोरी में गिरफ्तार किया था। उसके पास से चोरी माल बरामद हुआ था और एक तमंचा भी मिला था। पुलिस ने मामले में तीन धाराएं बढ़ाई थीं। कोर्ट ने मंगलवार अंतिम सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चोरी माल बरामदगी और आर्म्स एक्ट में सजा सुनाई है।
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