{"_id":"617952f2ff48b007377a3069","slug":"fathepur-news-licenses-of-three-firecracker-traders-will-be-canceled-fatehpur-news-knp660642548","type":"story","status":"publish","title_hn":"तीन पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस होंगे निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तीन पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस होंगे निरस्त
विज्ञापन
फतेहपुर। छिवलहा कस्बे में पटाखा निर्माण के दौरान हुए विस्फोट के बाद दमकल विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने लाइसेंसों का सत्यापन शुरू किया है।
शहर और धाता में स्थित दो पटाखा कारोबारियों की दुकानें मानक के अनुरूप नहीं मिली हैं। जबकि, छिवलहा में हुए विस्फोट के मामले में लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भेजी गई है।
दमकल टीम के निरीक्षण में शहर के रामगंज पक्का तालाब स्थित पटाखा विक्रेेता अभिषेक कश्यप की दुकान उपयुक्त नहीं पाई गई। मानक के अनुसार दुकान नहीं होने पर नवीनीकरण पर दमकल विभाग ने आपत्ति दर्ज की है।
पटाखे की दुकान भूतल पर होनी चाहिए। विक्रेता की दुकान प्रथम तल पर है। उधर, धाता के कारीकान निवासी राकेश केशरवानी की दुकान आबादी के बीच में है।
आबादी से दुकान हटाने के बाद ही नवीनीकरण होगा। इनके नवीनीकरण में भी रोक लगाई गई है। वहीं, छिवलहा कस्बे में पटाखा निर्माण के दौरान हुए विस्फोट के मामले में आले हसन का लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भेजी गई है।
विज्ञापन
बिंदकी में टीनशेड में बनी तीन दुकानों के संचालकों को नोटिस दी गई है। पक्की दुकानों में संचालन के आदेश दिए गए हैं। सीएफओ उमेश कुमार गौतम ने बताया कि आयुध विभाग को आले हसन का लाइसेंस निरस्त किए जाने की रिपोर्ट दी गई है।
विज्ञापन
शहर और धाता में स्थित दो पटाखा कारोबारियों की दुकानें मानक के अनुरूप नहीं मिली हैं। जबकि, छिवलहा में हुए विस्फोट के मामले में लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भेजी गई है।
दमकल टीम के निरीक्षण में शहर के रामगंज पक्का तालाब स्थित पटाखा विक्रेेता अभिषेक कश्यप की दुकान उपयुक्त नहीं पाई गई। मानक के अनुसार दुकान नहीं होने पर नवीनीकरण पर दमकल विभाग ने आपत्ति दर्ज की है।
विज्ञापन
पटाखे की दुकान भूतल पर होनी चाहिए। विक्रेता की दुकान प्रथम तल पर है। उधर, धाता के कारीकान निवासी राकेश केशरवानी की दुकान आबादी के बीच में है।
आबादी से दुकान हटाने के बाद ही नवीनीकरण होगा। इनके नवीनीकरण में भी रोक लगाई गई है। वहीं, छिवलहा कस्बे में पटाखा निर्माण के दौरान हुए विस्फोट के मामले में आले हसन का लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भेजी गई है।
विज्ञापन
बिंदकी में टीनशेड में बनी तीन दुकानों के संचालकों को नोटिस दी गई है। पक्की दुकानों में संचालन के आदेश दिए गए हैं। सीएफओ उमेश कुमार गौतम ने बताया कि आयुध विभाग को आले हसन का लाइसेंस निरस्त किए जाने की रिपोर्ट दी गई है।