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किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को पांच साल की कैद

Mon, 10 Jan 2022 08:06 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 10 Jan 2022 08:06 PM IST
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fathepur news,Five years imprisonment for attempted rape
फतेहपुर। घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश और मारपीट के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी मानते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
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इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। स्पेशल कोर्ट पॉक्सो प्रथम एडीजे रविकांत द्वितीय की कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि किशनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 साल की किशोरी 15 मार्च 2015 सुबह 10 बजे घरेलू कामकाज निपटा रही थी।
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इस दौरान पड़ोसी गांव का पिंटू (24) पानी-पीने के बहाने से किशोरी के घर में घुस गया। उसने किशोरी को अकेला देखकर दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की थी।
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शोर सुनकर किशोरी की मां पहुंची, तो वह तमंचा लहराते हुए घर से भाग निकला था। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत छेड़खानी, घर में घुसकर मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने पिंटू को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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