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फतेहपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, अदालत ने लगाया 20 हजार का जुर्माना

Thu, 14 Oct 2021 09:57 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Thu, 14 Oct 2021 09:57 PM IST
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Fatehpur: 20 years imprisonment for raping minor, court imposed a fine of 20 thousand
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media
फतेहपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 
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मामला हुसैनगंज थानाक्षेत्र के एक गांव का है। जहां 18 अगस्त 2018 की रात 11 बजे एक नौ साल की बच्ची अपने घर के बाहर सो रही थी। उसके साथ गांव का छेदीलाल रैदास ने दुष्कर्म किया।
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उस वक्त पीड़िता की मां खेत गई हुई थी। मां वापस आई तो बच्ची ने आपबीती बताई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने छेदीलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉक्सो में चल रही थी।
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गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेेदी ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक देवेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी छेदीलाल रैदास को 20 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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