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यौन शोषण कर मोबाइल से दिया तलाक
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फतेहपुर। दहेज की खातिर महिला का उत्पीड़न करने में पति ने सारी हदें पार कर दीं। निकाह के बाद सवा साल तक हर तरीके से शोषण करने के बाद मोबाइल से तलाक दे दिया। मामले में पुलिस ने आठ ससुरालीजनों पर एफआईआर दर्ज की है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला का निकाह 29 नवंबर 2018 को खखरेरू थाना क्षेत्र के एक युवक से हुआ था। महिला ने बताया कि निकाह के एक दिन पहले ननद व जेठ ने दहेज में अतिरिक्त दो लाख रुपये की मांग की थी। रुपए मिलने पर ही बरात लाने की बात कही थी। पिता ने किसी तरह से एक लाख का इंतजाम किया तब तय तारीख के एक पखवारे बाद निकाह हो सका। निकाह के बाद ही दहेज के लिए ससुरालीजन प्रताड़ित करने लगे। पति ने कहा उसने मजबूरी में निकाह किया था। वह उससे निकाह नहीं करना चाहता था। उसे कमरे में बंद कर देते थे। पति मुंह में कपड़ा बांधकर अप्राकृतिक यौन शोषण करता था। ससुराल में नौकरानी की तरह रखा जाता था। मोबाइल से मायके वालों से बातचीत नहीं करने देते थे। जेठ भी अकेला पाकर दुपट्टा छीनकर अश्लील हरकतें करता था। दहेज के लिए 10 जून 2019 को घर से निकाल दिया था। रिश्तेदारों ने सुलह का प्रयास किया गया तो पति ने 17 जनवरी की शाम मोबाइल से तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। कोतवाल रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पति, जेठ, सास, ससुर, जेठ के बेटे, जेठ की बेटी, दो ननद के खिलाफ छेड़खानी, दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन शोषण, मारपीट, बंधक बनाने, जान से मारने की धमकी और मुस्लिम महिला अधिकार की सुरक्षा एक्ट, दहेज अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला का निकाह 29 नवंबर 2018 को खखरेरू थाना क्षेत्र के एक युवक से हुआ था। महिला ने बताया कि निकाह के एक दिन पहले ननद व जेठ ने दहेज में अतिरिक्त दो लाख रुपये की मांग की थी। रुपए मिलने पर ही बरात लाने की बात कही थी। पिता ने किसी तरह से एक लाख का इंतजाम किया तब तय तारीख के एक पखवारे बाद निकाह हो सका। निकाह के बाद ही दहेज के लिए ससुरालीजन प्रताड़ित करने लगे। पति ने कहा उसने मजबूरी में निकाह किया था। वह उससे निकाह नहीं करना चाहता था। उसे कमरे में बंद कर देते थे। पति मुंह में कपड़ा बांधकर अप्राकृतिक यौन शोषण करता था। ससुराल में नौकरानी की तरह रखा जाता था। मोबाइल से मायके वालों से बातचीत नहीं करने देते थे। जेठ भी अकेला पाकर दुपट्टा छीनकर अश्लील हरकतें करता था। दहेज के लिए 10 जून 2019 को घर से निकाल दिया था। रिश्तेदारों ने सुलह का प्रयास किया गया तो पति ने 17 जनवरी की शाम मोबाइल से तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। कोतवाल रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पति, जेठ, सास, ससुर, जेठ के बेटे, जेठ की बेटी, दो ननद के खिलाफ छेड़खानी, दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन शोषण, मारपीट, बंधक बनाने, जान से मारने की धमकी और मुस्लिम महिला अधिकार की सुरक्षा एक्ट, दहेज अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है।
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