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युवक की हत्या में ताऊ व चाचा को उम्र कैद

Tue, 20 Oct 2015 12:09 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला फतेहपुर
ब्यूरो, अमर उजाला फतेहपुर Updated Tue, 20 Oct 2015 12:09 AM IST
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The young man in the murder of tau And uncle life imprisonment

अपर जिला जज ईसी एक्ट महेंद्र सिंह ने एक युवक की

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हत्या के मामले में सुनवाई की और हत्यारोपी ताऊ एवं चाचा को सबूतों के आधार पर उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों हत्यारों को 14-14 हजार रुपये अर्थ दंड भी सुनाया है।

यह घटना 17 अक्टूबर 2010 को खागा थाने के देवीनगर मजरे हरदो की है। यहां शिवलाल के पुत्र सुनील की हत्या सगे ताऊ, चाचा समेत तीन लोगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर मरणासन्न कर दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी।

मृतक की मां फूल कली ने पुत्र की हत्या का मुकदमा जेठ फूलचंद्र सिंह एवं छोटेलाल व भतीजे पर दर्ज कराया था। भतीजे की सुनवाई नाबालिग होने के कारण किशोर न्यायालय में होगी।

अपर जिला जज ईसी एक्ट महेंद्र सिंह की अदालत में मामले की अंतिम सुनवाई की गई। गवाहों के बयान एवं अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता एवं हंसराज सिंह द्वारा हत्यारोपियों के खिलाफ सबूत पेश किए गए।

अपर जिला जज ईसी एक्ट महेंद्र सिंह ने हत्यारोपी ताऊ एवं चाचा को सबूतों के आधार पर उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों हत्यारों को 14-14 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है।

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