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किशोरी के साथ रेप में दस साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, फतेहपुर
Updated Wed, 15 Apr 2015 01:19 AM IST
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किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ 14 महीने तक रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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घटना 18 मई 2012 की है। किशनपुर थानांतर्गत एक गांव में किशोरी घर पर अकेली थी। उसकी मां भूसा लेने बाहर गई थी और पिता इलाज कराने अस्पताल गया था। इस बीच मौका पाकर पास के एक गांव का व्यक्ति किशोरी के घर पहुंचा। किसी तरह उसे बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर पंजाब चला गया।
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बताते हैं कि किशोरी अपने साथ नकदी और जेवर भी लेकर गई थी। वादी ने थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। करीब 14 महीने बाद पुलिस दोनों को पंजाब से पकड़कर लाई। उसका पर रेप का आरोप लगाया गया।
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फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश राम इच्छुक ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की और सहायक शासकीय अधिवक्ता सहदेव की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने बलात्कारी को पाक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के अंतर्गत दस वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।