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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Life imprisonment for husband and mother-in-law in dowry murder

दहेज हत्या में पति और सास-ससुर को उम्रकैद

Tue, 28 Mar 2017 12:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ फतेहपुर
अमर उजाला ब्यूरो/ फतेहपुर Updated Tue, 28 Mar 2017 12:05 AM IST
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फतेहपुर। दहेज के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या में पति, सास व ससुर को कोर्ट ने दोषी माना है। सोमवार को एडीजे कोर्ट नंबर दो नित्यानंद श्रीनेत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। घटना मलवां थाने के भदबा गांव में हुई थी।

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गांव निवासी फगुनी ने अपनी बेटी रुक्मणी की शादी मलवां थाने के भदबा गांव निवासी कृष्ण कुमार के साथ छह जुलाई 2008 को हुई थी। अधिवक्ता के मुताबिक शादी के बाद ससुरालीजन दहेज में बाइक और चालीस हजार रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर 15 फरवरी 2010 को दिन में करीब 11 बजे पति ने घरवालों के साथ मिल कर तीन माह की गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद जलाकर मार डाला। घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के पिता फगुनी ने पति कृष्ण कुमार, ससुर शिवलाल, सास छेदिया, चचिया सास ननकी, जेठ राम स्वरूप, जेठानी राजकुमारी के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजे कोर्ट नंबर दो नित्यानंद श्रीनेत ने मामले की सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता सैय्यद आसिफ मकसूद, धर्मेंद्र उत्तम, जयपाल वर्मा ने आरोपियों के खिलाफ सबूत और दलीलें पेश कीं। इस पर कोर्ट ने पति कृष्ण कुमार, ससुर शिवलाल, सास छेदिया को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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