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बेटों की गवाही पर पिता को दस साल की कैद
Updated Fri, 11 Aug 2017 11:19 PM IST
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बेटों की गवाही पर पिता को 10 साल की कैद
फतेहपुर। कोर्ट नंबर दो के जज शंभूनाथ सरोज ने शुक्रवार को पत्नी की हत्या के आरोपी पति को 10 साल की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मां को न्याय दिलाने के लिए दो पुत्रों ने पिता के खिलाफ अदालत में गवाही दी थी। आरोपी दो साल से जेल में बंद है।
शासकीय अधिवक्ता सैय्यद आशिफ मकसूद व जयपाल वर्मा ने बताया कि थरियांव थाना क्षेत्र के सचौली गांव में 30 दिसंबर 2015 की रात यह वारदात हुई थी। यहां के अशर्फी लाल ने रात को सोते समय पत्नी मीना देवी को मार डाला था। बेटे दिलीप कुमार ने अपने पिता के खिलाफ थाने में हत्या की तहरीर दी थी।
पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर अशर्फी को जेल भेज दिया था। मृतका के पुत्र दिलीप और प्रदीप ने कोर्ट में पिता के खिलाफ गवाही दी थी। सबूतों के आधार पर सजा सुनाई गई है।
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- दो साल पहले पति ने सोते समय की थी पत्नी की हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहपुर। कोर्ट नंबर दो के जज शंभूनाथ सरोज ने शुक्रवार को पत्नी की हत्या के आरोपी पति को 10 साल की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मां को न्याय दिलाने के लिए दो पुत्रों ने पिता के खिलाफ अदालत में गवाही दी थी। आरोपी दो साल से जेल में बंद है।
शासकीय अधिवक्ता सैय्यद आशिफ मकसूद व जयपाल वर्मा ने बताया कि थरियांव थाना क्षेत्र के सचौली गांव में 30 दिसंबर 2015 की रात यह वारदात हुई थी। यहां के अशर्फी लाल ने रात को सोते समय पत्नी मीना देवी को मार डाला था। बेटे दिलीप कुमार ने अपने पिता के खिलाफ थाने में हत्या की तहरीर दी थी।
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पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर अशर्फी को जेल भेज दिया था। मृतका के पुत्र दिलीप और प्रदीप ने कोर्ट में पिता के खिलाफ गवाही दी थी। सबूतों के आधार पर सजा सुनाई गई है।
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- दो साल पहले पति ने सोते समय की थी पत्नी की हत्या
अमर उजाला ब्यूरो