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हमला के आरोपी को चार साल की सजा

Thu, 10 Aug 2017 12:39 AM IST
Updated Thu, 10 Aug 2017 12:39 AM IST
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हमला के आरोपी को चार साल की सजा

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फतेहपुर(ब्यूरो)। अपर जिला जज नित्यानंद ने महिला पर हमला करने वाले आरोपी को सबूतों के आधार पर चार वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। हमले का आरोपी तीन साल से जेल में बंद है। शासकीय अधिवक्ता प्रमिल श्रीवास्तव ने बताया कि बिंदकी कोतवाली के मनौटी गांव में एक अप्रैल 2009 को नवरात्रि में पूजा पांडाल पर किसी बात को लेकर जयप्रकाश शुक्ला ने गांव के ही अशोक को पीटा था। यह सुनकर उसकी पत्नी शोभा आ गई। जयप्रकाश शुक्ला ने कुल्हाड़ी से महिला पर वार कर दिया था। इससे वह जख्मी हो गई थी। महिला के पति अशोक ने हमले के आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने चार साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

हमला के आरोपी को चार साल की सजा
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