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17 दोषियों को 10-10 साल की कैद

Mon, 18 Jul 2016 11:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहपुर
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहपुर Updated Mon, 18 Jul 2016 11:52 PM IST
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17 persons 10-10 years imprisonment
अदालत का फैसला

फतेहपुर। एडीजे कोर्ट नंबर-नौ में सोमवार को 17 लोगों को सजा सुनाई। जज मनराज सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सबूत के आधार पर दस-दस साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। जुर्माना न अदा करने पर एक साल की और सजा काटनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता जयपाल वर्मा व सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार पटेल ने बताया कि 15 मार्च 2009 को बिंदकी कोतवाली के कोरवां गांव में पूर्व प्रधान अली अहमद की चार पहिया गाड़ी की चपेट में शिवभवन का पुत्र संतोष आ गया था, जिसकी मौके पर मौत हो गई। ग्रामीण शिवभवन, सुजीत, शिवभवन, लखन, रामराज, कमलेश, कैलाश, श्रीमती भूरी, गंगादेवी, माया देवी, राजरानी, फूलचंद्र, खग्गा, सुरेश, चंदुवा, रामनाथ और छेदालाल ने लाश  सड़क पर रख जाम लगा दिया। कोतवाली पुलिस ने गाड़ी व ड्राइवर को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इसमें इन लोगों ने पुलिस पर ईंट पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिसमें सिपाही रामबाबू यादव और एसआई सलीम चोटहिल हो गए। सिपाही के सिर पर गंभीर चोटें आईं थी, जिसका इलाज कानपुर हैलट में हुआ। उन्हाेंने बताया कि मुकदमे के दौरान शिवभवन और छेदालाल की मौत हो चुकी है। अन्य सभी 17 लोगों को सजा सुनाई गई है।

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