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दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद, चार हजार का अर्थदंड
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फतेहपुर। दहेज हत्या में पति को 10 साल की कैद और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मौत के समय महिला तीन माह की गर्भवती थी।
अपर सेेशन जज पॉक्सो प्रथम रविकांत द्वितीय की कोर्ट ने मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया है। एडीजीसी देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि गाजीपुर थाना क्षेत्र के ककरैहा गांव निवासी रामप्रसाद की पुत्री मनीषा (21) की शादी सात जून 2015 को थाने के शाखा गांव निवासी पंकज रैदास के साथ हुई थी। 26 मई 2016 को मनीषा का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला था।
मृतका के पिता रामप्रसाद ने दामाद और ससुर सत्यनारायण पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। हाईकोर्ट में ससुर सत्यनारायण की पत्रावली विचाराधीन है। कोर्ट ने पति पंकज को दोषी मानकर सजा सुनाई है।
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अपर सेेशन जज पॉक्सो प्रथम रविकांत द्वितीय की कोर्ट ने मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया है। एडीजीसी देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि गाजीपुर थाना क्षेत्र के ककरैहा गांव निवासी रामप्रसाद की पुत्री मनीषा (21) की शादी सात जून 2015 को थाने के शाखा गांव निवासी पंकज रैदास के साथ हुई थी। 26 मई 2016 को मनीषा का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला था।
मृतका के पिता रामप्रसाद ने दामाद और ससुर सत्यनारायण पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। हाईकोर्ट में ससुर सत्यनारायण की पत्रावली विचाराधीन है। कोर्ट ने पति पंकज को दोषी मानकर सजा सुनाई है।
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