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Fatehpur News: पुलिस पर फायरिंग करने वाले दोषी को दो साल 11 माह का कारावास
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फतेहपुर। एएसजे कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश सुभाष चंद्र मौर्या ने पुलिस पर फायरिंग करने के दोषी को दो साल 11 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से बुधवार को दंडित किया है।
धाता थाना क्षेत्र के निरसुलपुर गांव निवासी बच्छराज पासी हत्या के एक मामले में आरोपी है। सात जनवरी 2020 को जिला जज ने आरोपी को छह महीने के लिए जिला बदर किया था। धाता थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को सूचना मिली थी कि बच्छराज 17 अप्रैल 2020 को रसूलपुर गांव स्थित एक नलकूप पर मौजूद है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए नलकूप पहुंची थी।
पुलिस के पहुंचने पर बच्छराज ने तमंचे से फायर कर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने उसे तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट ने चार गवाहों के बयान सुनने के बाद बच्छराज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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धाता थाना क्षेत्र के निरसुलपुर गांव निवासी बच्छराज पासी हत्या के एक मामले में आरोपी है। सात जनवरी 2020 को जिला जज ने आरोपी को छह महीने के लिए जिला बदर किया था। धाता थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को सूचना मिली थी कि बच्छराज 17 अप्रैल 2020 को रसूलपुर गांव स्थित एक नलकूप पर मौजूद है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए नलकूप पहुंची थी।
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पुलिस के पहुंचने पर बच्छराज ने तमंचे से फायर कर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने उसे तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट ने चार गवाहों के बयान सुनने के बाद बच्छराज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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