{"_id":"6295166013fa7e658e77d589","slug":"commissioner-reviews-public-information-officers-fatehpur-news-knp699760463","type":"story","status":"publish","title_hn":"आयुक्त ने की जन सूचना अधिकारियों की समीक्षा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आयुक्त ने की जन सूचना अधिकारियों की समीक्षा
विज्ञापन
विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करते राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। स
- फोटो : FATEHPUR
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फतेहपुर। राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों की बैठक हुई। सूचना आयुक्त ने विभागों के जन सूचना अधिकारियों से चार बिंदुओं पर सूचनाओं की जानकारी ली। अधिकांश विभागों की सूचना आयोग में लंबित नहीं है। इससे इतर जन सूचना के 299 मामले लंबित पाये गए।
उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2015 के तहत प्रारूप 3 पर रजिस्टर बनाकर प्रार्थनापत्रों को अंकित करते हुए फरियादी को 30 दिन के अंदर सूचना दिया जाए। यदि प्रार्थना पत्र आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो पांच दिन के अंदर संबंधित अधिकारी को प्राप्त करा दें।
अधिकारियों से सुझाव भी मांगे। प्रभागीय वनाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, बीएसए ने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि हर हाल में सूचनाओं का समय से उत्तर देना होगा। बिंदकी तहसीलदार ने बताया कि खतौनी की भी सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी जाती है। इसके जवाब में कहा कि कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक करें और वेबसाइट का भी प्रचार-प्रसार करें, जिससे वेबसाइट से लोग खतौनी निकाल सके।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों के आयोग में लगभग 299 आवेदन लंबित हैं। कहा कि निस्तारण समय से किया जाए और प्रारूप-3 रजिस्टर बना लें। एएसपी राजेश कुमार, एडीएम न्यायिक धीरेंद्र प्रताप सिंह, एसडीएम सदर एनपी मौर्य, बिंदकी अवधेश निगम और खागा अजय नारायण सिंह भी मौजूद रहे। समीक्षा के बाद पत्रकारों से भी वार्ता की।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2015 के तहत प्रारूप 3 पर रजिस्टर बनाकर प्रार्थनापत्रों को अंकित करते हुए फरियादी को 30 दिन के अंदर सूचना दिया जाए। यदि प्रार्थना पत्र आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो पांच दिन के अंदर संबंधित अधिकारी को प्राप्त करा दें।
विज्ञापन
अधिकारियों से सुझाव भी मांगे। प्रभागीय वनाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, बीएसए ने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि हर हाल में सूचनाओं का समय से उत्तर देना होगा। बिंदकी तहसीलदार ने बताया कि खतौनी की भी सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी जाती है। इसके जवाब में कहा कि कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक करें और वेबसाइट का भी प्रचार-प्रसार करें, जिससे वेबसाइट से लोग खतौनी निकाल सके।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों के आयोग में लगभग 299 आवेदन लंबित हैं। कहा कि निस्तारण समय से किया जाए और प्रारूप-3 रजिस्टर बना लें। एएसपी राजेश कुमार, एडीएम न्यायिक धीरेंद्र प्रताप सिंह, एसडीएम सदर एनपी मौर्य, बिंदकी अवधेश निगम और खागा अजय नारायण सिंह भी मौजूद रहे। समीक्षा के बाद पत्रकारों से भी वार्ता की।