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Fatehpur News: अखरी हत्याकांड में सात को होगी सुनवाई
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फतेहपुर। अखरी गांव के चर्चित तिहरे हत्याकांड और गैंगस्टर मामले की अलग-अलग अदालतों में सुनवाई चल रही है। मंगलवार को तिहरे हत्याकांड की सुनवाई आरोपियों के कोर्ट में पेश न होने के कारण टल गई। अब 7 सितंबर को सुनवाई होगी।
तिहरे हत्याकांड की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या-4 की न्यायाधीश चेतना चौहान की अदालत में होनी थी। सभी आरोपी कौशांबी जेल में निरुद्ध हैं। कौशांबी में पटाखा हादसा होने के कारण आरोपियों को सुरक्षा कारणों से कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए सात सितंबर की तारीख तय की।
बता दें कि हथगाम थाना क्षेत्र के अखरी गांव में आठ अप्रैल 2025 को वर्चस्व की रंजिश में भाकियू टिकैत गुट के किसान नेता विनोद सिंह (45), उनके भाई अनूप सिंह (40) और अनूप के पुत्र अभय प्रताप सिंह (21) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पूर्व प्रधान सुरेश उर्फ मुन्नू सिंह, उनके पुत्र पीयूष सिंह, भूपेंद्र, सज्जन, विवेक और जान उर्फ विपुल के खिलाफ हत्या, बलवा समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। इसी के तहत गैंगस्टर मामले की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में हुई। इसमें गवाह इंस्पेक्टर दुर्गेश प्रसाद गुप्ता अदालत में पेश हुए। सहायक शासकीय अधिवक्ता और पैरवी पक्ष के अधिवक्ता के बीच मामले में बहस हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की।
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तिहरे हत्याकांड की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या-4 की न्यायाधीश चेतना चौहान की अदालत में होनी थी। सभी आरोपी कौशांबी जेल में निरुद्ध हैं। कौशांबी में पटाखा हादसा होने के कारण आरोपियों को सुरक्षा कारणों से कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए सात सितंबर की तारीख तय की।
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बता दें कि हथगाम थाना क्षेत्र के अखरी गांव में आठ अप्रैल 2025 को वर्चस्व की रंजिश में भाकियू टिकैत गुट के किसान नेता विनोद सिंह (45), उनके भाई अनूप सिंह (40) और अनूप के पुत्र अभय प्रताप सिंह (21) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पूर्व प्रधान सुरेश उर्फ मुन्नू सिंह, उनके पुत्र पीयूष सिंह, भूपेंद्र, सज्जन, विवेक और जान उर्फ विपुल के खिलाफ हत्या, बलवा समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। इसी के तहत गैंगस्टर मामले की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में हुई। इसमें गवाह इंस्पेक्टर दुर्गेश प्रसाद गुप्ता अदालत में पेश हुए। सहायक शासकीय अधिवक्ता और पैरवी पक्ष के अधिवक्ता के बीच मामले में बहस हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की।
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