फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Child sexual abuse accused imprisoned for 10 years

बाल यौन शोषण के आरोपी को 10 साल की कैद

Thu, 10 Dec 2020 12:50 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Dec 2020 12:50 AM IST
विज्ञापन
Child sexual abuse accused imprisoned for 10 years
फतेहपुर। दुकान पर मोबाइल ठीक कराने गई बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पास्को अधिनियम की विशेष न्यायालय ने दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण विगत चार वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था।
विज्ञापन

घटना 2 जुलाई 2016 को कल्यानपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में घटित हुई थी। जिसमें एक बच्ची मोबाइल की दुकान पर मोबाइल ठीक कराने गई थी। दुकानदार ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं तो उसने घर आकर अपनी मां को आपबीती बताई। जिस पर परिजनों की तहरीर पर आरोपी अजीत चौहान पुत्र सुरेंद्र सिंह पर पास्को अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। घटना के बाद से आरोपी जेल में था।
विज्ञापन

बुधवार को प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविकांत की अदालत ने सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेश कुमार श्रीवास्तव की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी अजीत चौहान को लैंगिक अपराध के मामले में दस साल के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी। अर्थदंड से पांच हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को भी देय होगी। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed