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Fatehpur News: कोर्ट के आदेश पर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा

Tue, 27 Aug 2024 12:04 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 27 Aug 2024 12:04 AM IST
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Case against doctor on court order
फतेहपुर। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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गाजीपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव निवासी राजेंद्र सिंह ने आबूनगर स्थित एक नर्सिंग होम के एक आर्थो सर्जन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया था। आरोप है कि वह 23 जनवरी 2023 को बाइक पर सोनू को बैठाकर जा रहा था। मुत्तौर ईंट भट्ठे के पास अमित सिंह ने बाइक से बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में उसे गंभीर चोटें आई। उसे घायल हालत में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका इलाज डाॅक्टर केपी सिंह नामक आर्थो सर्जन की देखरेख में हुआ।

25 जनवरी 2023 को डाक्टर ने बाएं हाथ का ऑपरेशन करके चार रॉड डाले। 28 जनवरी 2023 को अस्पताल से डिस्चार्ज कराके आबू नगर स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान डाक्टर ने बाएं हाथ के चारो रॉड निकालकर उसके हाथ को सीधा करना चाहा, तभी उसके हाथ की हड्डियां टूट गई। उसका हाथ बेकार हो गया है। डाॅक्टर ने 18 अप्रैल 2023 को तीन लाख रुपए इलाज और ऑपरेशन के लिए। दिनांक 16 सितंबर 2023 को कानपुर के किदवई नगर के अस्पताल में एक अन्य डाक्टर ने दोबारा बाएं हाथ का ऑपरेशन किया। इलाज में तीन लाख खर्च हुए। डिस्चार्ज होने के बाद अधिवक्ता के जरिए उक्त डाक्टर केपी सिंह को दो बार नोटिस भेजी। दोनों बार यह कहकर नोटिस लौटा दिया कि इस नाम का कोई डाक्टर यहां काम नहीं करता है। इससे यह पता लगा कि डाक्टर केपी सिंह नाम बताने वाला फर्जी है। कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय ने बताया की कोर्ट के आदेश पर संबंधित कथित डाॅक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
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