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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Brother-in-law's bail plea rejected in case of sister's husband's murder.

Fatehpur News: बहनोई की हत्या में साले की जमानत याचिका खारिज

Sat, 25 Jul 2026 12:39 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jul 2026 12:39 AM IST
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Brother-in-law's bail plea rejected in case of sister's husband's murder.
फतेहपुर। असोथर थाना क्षेत्र के सरकंडी खास गांव में जमीन के विवाद से जुड़ी हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश रामकिशोर तृतीय की अदालत ने अभियुक्त लवलेश की जमानत याचिका खारिज की। 23 जून को प्रदुम कुमार का बड़े भाई दशरथ से सहन में बल्ली गाड़ने को लेकर विवाद हुआ।
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आरोप है कि दशरथ, पत्नी कमल कुमारी, भाई कमलेश और किशनपुर थाना क्षेत्र के रमसगरा निवासी साले लवलेश ने प्रदुम और पिता भगवानदीन पर कुल्हाड़ी, फावड़ा, सब्बल से हमला किया। हमले में दोनों घायल हो गए। प्रदुम कुमार ने जिला अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। प्रदुम के भाई छोट्टन कुमार की तहरीर पर पुलिस ने हत्या समेत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर चारों को गिरफ्तार किया। सत्र न्यायाधीश ने जमानत का पर्याप्त आधार न मानते हुए लवलेश की याचिका खारिज कर दी है।
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