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Fatehpur News: मार्ग दुर्घटना के दो मामलों में आरोपियों को सजा
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फतेहपुर। स्पेशल जेएम कोर्ट ने शनिवार को मार्ग दुर्घटना के दो मामलों में आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। दोनों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के हरदासपुर निवासी उधम सिंह के खिलाफ वर्ष 2013 में मार्ग दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
वहीं ललौली थाना क्षेत्र के कोरारी निवासी राजकिशोर के खिलाफ भी वर्ष 2013 में सदर कोतवाली में मार्ग दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में भी अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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मारपीट के दो मामलों में आठ दोषियों को सजा
फतेहपुर। स्पेशल जेएम कोर्ट ने मारपीट और गाली-गलौज के दो मामलों में आठ आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
हुसैनगंज पुलिस ने वर्ष 2006 में भगवानदीन का पुरवा निवासी अमर बहादुर और उसके भाइयों विजय बहादुर, संग्राम सिंह व चंदन के खिलाफ मारपीट और गाली-गलौज की प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने चारों को दोषी करार दिया।
दूसरे मामले में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के रेहरा निवासी छोटेलाल, उसके भाई ननबुद्धा, भतीजे योगेंद्र उर्फ रम्पत और पुत्र दुर्गा को दोषी ठहराया गया। इनके खिलाफ भी वर्ष 2006 में मारपीट और गाली-गलौज के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अदालत ने इस मामले में भी चारों आरोपियों को सजा सुनाई।
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सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के हरदासपुर निवासी उधम सिंह के खिलाफ वर्ष 2013 में मार्ग दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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वहीं ललौली थाना क्षेत्र के कोरारी निवासी राजकिशोर के खिलाफ भी वर्ष 2013 में सदर कोतवाली में मार्ग दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में भी अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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मारपीट के दो मामलों में आठ दोषियों को सजा
फतेहपुर। स्पेशल जेएम कोर्ट ने मारपीट और गाली-गलौज के दो मामलों में आठ आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
हुसैनगंज पुलिस ने वर्ष 2006 में भगवानदीन का पुरवा निवासी अमर बहादुर और उसके भाइयों विजय बहादुर, संग्राम सिंह व चंदन के खिलाफ मारपीट और गाली-गलौज की प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने चारों को दोषी करार दिया।
दूसरे मामले में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के रेहरा निवासी छोटेलाल, उसके भाई ननबुद्धा, भतीजे योगेंद्र उर्फ रम्पत और पुत्र दुर्गा को दोषी ठहराया गया। इनके खिलाफ भी वर्ष 2006 में मारपीट और गाली-गलौज के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अदालत ने इस मामले में भी चारों आरोपियों को सजा सुनाई।