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जानलेवा हमले में दो चाचा व भतीजे को सात साल की कैद
Updated Tue, 12 Dec 2017 05:25 PM IST
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फतेहपुर। सड़क पर मकान बनाने के विवाद में जानलेवा हमला करने के दोषी दो चाचा और भतीजे को अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। इन पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
घटना 22 मई 2012 क ो धाता थाने के पल्लावां गांव में हुई थी। गांव के ही राजकुमार अपने ट्यूबवेल पर गए थे। वहां से लौटते समय घात लगाए गांव के शिवमंगल के लड़के बच्चीलाल, भगुनी व घूरे और उनका भतीजे बलवंत ने लाठी-डंडों से पीटकर राजकुमार को लहूलुहान कर दिया। राजकुमार को धाता स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इसके बाद डाक्टर ने इलाहाबाद रेफर किया। काफी दिन इलाज के बाद वह ठीक हुए। घायल के भाई फूल सिंह ने हमलावरों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। इधर, बाद में भूरे की बीमारी से मौत हो गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो एडीजे ऋचा जोशी ने मामले की सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम सिंह यादव व कृष्ण कुमार ने अभियुक्तों के खिलाफ सबूत और गवाह पेश किए। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सात साल कैद व जुर्माना की सजा सुनाई।
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घटना 22 मई 2012 क ो धाता थाने के पल्लावां गांव में हुई थी। गांव के ही राजकुमार अपने ट्यूबवेल पर गए थे। वहां से लौटते समय घात लगाए गांव के शिवमंगल के लड़के बच्चीलाल, भगुनी व घूरे और उनका भतीजे बलवंत ने लाठी-डंडों से पीटकर राजकुमार को लहूलुहान कर दिया। राजकुमार को धाता स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इसके बाद डाक्टर ने इलाहाबाद रेफर किया। काफी दिन इलाज के बाद वह ठीक हुए। घायल के भाई फूल सिंह ने हमलावरों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। इधर, बाद में भूरे की बीमारी से मौत हो गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो एडीजे ऋचा जोशी ने मामले की सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम सिंह यादव व कृष्ण कुमार ने अभियुक्तों के खिलाफ सबूत और गवाह पेश किए। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सात साल कैद व जुर्माना की सजा सुनाई।
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