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Farrukhabad News: हत्या के प्रयास में युवक को दस साल कारावास

Wed, 05 Mar 2025 11:24 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 05 Mar 2025 11:24 PM IST
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Youth sentenced to 10 years imprisonment for attempted murder
फर्रुखाबाद। हत्या के प्रयास में न्यायाधीश ने युवक को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दरीबा पूर्व निवासी सलमान अली ने रंजिश के चलते पिता की गोली मारकर हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि तीन सितंबर 2020 को पिता शाहिद अली सात वर्षीय नातिन इनायत को लेकर घर से बाहर निकले थे। पड़ोस में रहने वाले सरल के मकान की पटिया पर मोहल्ला सलावत खां निवासी जावेद पुत्र लड्डन पहले से ही बैठा था। जैसे ही पिता दरवाजे के बाहर निकले उसी समय जावेद ने तमंचे से उनके गोली मार दी। गोली उनकी गर्दन में लगी। गोद में नातिन इनायत के चेहरे पर भी बारूद गिरा। इससे दोनों घायल होकर सड़क पर गिर गए। गोली की आवाज सुनकर सलमान अपने भाई राशिद, मां शहनाज के साथ घर से बाहर निकला।

देखा कि जावेद गोली मारकर भाग रहा था। घायल अवस्था में पिता को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना पूरी कर हत्या के प्रयास में जावेद के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे अष्टम दीपेंद्र कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाह व साक्ष्य के आधार पर जावेद को हत्या के प्रयास में दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई। सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश दिया।
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