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Farrukhabad News: छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने में युवक पर आरोप साबित
Wed, 24 Sep 2025 12:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Wed, 24 Sep 2025 12:43 AM IST
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फर्रुखाबाद। बाग में आम बीनने गई छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अनिल कुमार सिंह ने युवक को दोषी ठहराया।
दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। दोषी को 24 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। थाना मऊदरवाजा क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने गांव तुर्कीपुर निवासी राजिद हसन के खिलाफ उसकी छह वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 29 अप्रैल 2017 को उसकी पुत्री अपने छोटे भाई के साथ गांव के किनारे आम बीन रही थी। उसी समय गांव तुर्कीपुर निवासी राजिद हसन साइकिल से आया। युवक ने पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पुत्री के रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए। युवक डरकर मौके से भाग गया।
विवेचक ने विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी राजिद हसन को दोषी ठहराया। दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।
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दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। दोषी को 24 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। थाना मऊदरवाजा क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने गांव तुर्कीपुर निवासी राजिद हसन के खिलाफ उसकी छह वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 29 अप्रैल 2017 को उसकी पुत्री अपने छोटे भाई के साथ गांव के किनारे आम बीन रही थी। उसी समय गांव तुर्कीपुर निवासी राजिद हसन साइकिल से आया। युवक ने पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पुत्री के रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए। युवक डरकर मौके से भाग गया।
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विवेचक ने विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी राजिद हसन को दोषी ठहराया। दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।
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