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Farrukhabad News: किशोरी से छेड़छाड़ में युवक पर दोष सिद्ध
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फर्रुखाबाद। किशोरी से घर में घुसकर छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी करार किया। दोषी को सजा सुनाने के लिए दो मार्च की तिथि नियत की है।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी चौकीदार ने गांव के अजय पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया 11 जुलाई 2016 को 14 वर्ष की पुत्री घर में अकेली थी। तभी अजय पाल घर में घुस आया। पुत्री को दबोच कर छेड़छाड़ करने लगा। पुत्री के शोर मचाने पर पत्नी व छोटी पुत्री आ गई। उनके ललकारने पर अजय पाल घर से भाग गया।
विवेचक ने जांच के बाद आरोपी अजय पाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर गुरुवार को अजय पाल को दोषी करार किया। उन्होंने दोषी को सजा सुनाने के लिए दो मार्च की तिथि नियत की है। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी चौकीदार ने गांव के अजय पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया 11 जुलाई 2016 को 14 वर्ष की पुत्री घर में अकेली थी। तभी अजय पाल घर में घुस आया। पुत्री को दबोच कर छेड़छाड़ करने लगा। पुत्री के शोर मचाने पर पत्नी व छोटी पुत्री आ गई। उनके ललकारने पर अजय पाल घर से भाग गया।
विवेचक ने जांच के बाद आरोपी अजय पाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर गुरुवार को अजय पाल को दोषी करार किया। उन्होंने दोषी को सजा सुनाने के लिए दो मार्च की तिथि नियत की है। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।
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