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Farrukhabad News: पति की हत्या में पत्नी पर दोष सिद्ध

Thu, 25 Jan 2024 01:49 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Thu, 25 Jan 2024 01:49 AM IST
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Wife convicted in husband's murder
फर्रुखाबाद। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने पति की हत्या में आरोपी पत्नी को दोषी करार दिया है। सजा सुनाने के लिए 25 जनवरी की तिथि नियत की है। साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव सहसा जगदीशपुर निवासी सुभाष चंद्र ने पांच अक्तूबर 2004 को थाना शमसाबाद में तहरीर दी। इसमें बताया कि पांच अक्तूबर 2004 की रात 9:30 बजे सूचना मिली थी कि भाई अशोक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंचा तो अद्दूपुर से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर जानकी प्रसाद के खेत में भाई का शव मिला।
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भाई अशोक कुमार की शादी कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव सैंध सयाना निवासी डेजी गंगवार के साथ हुई है। उसको शक है कि भाई की पत्नी ने ही हत्या करवाई है। विवेचक ने इस मामले में शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव कुआंखेड़ा निवासी सुधीर कुमार, नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव सिकनूरपुर निवासी अनोज के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पत्नी डेजी गंगवार का नाम निकाल दिया।
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बाद में कोर्ट ने डेजी को तलब कर मुकदमे की सुनवाई की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश नरेंद्र प्रकाश ने बुधवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर डेजी गंगवार को पति की हत्या में दोषी करार किया। साक्ष्य के अभाव में सुधीर व अनोज को दोषमुक्त कर दिया। सजा सुनाने के लिए 25 जनवरी की तिथि नियत की है। अभियोजन की ओर से अभिषेक सक्सेना ने दलीलें दी।
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