फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   up news,farrukhabad news,farrukhabad

Farrukhabad News: जानलेवा हमले में दो आरोपियों पर दोष सिद्ध

Sun, 05 Mar 2023 07:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 05 Mar 2023 07:00 AM IST
विज्ञापन
up news,farrukhabad news,farrukhabad
फर्रुखाबाद। ग्यारह साल पहले जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 13 मार्च को दोनों को सजा सुनाई जाएगी। दो आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है।
विज्ञापन

मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बिहार निवासी प्रदीप सिंह ने दो अगस्त 2012 को गांव के ही गुड्डू, अन्नू, गुड्डन व विजय कुमारी पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि दो अगस्त को वह दुकान पर बैठा था। पुरानी रंजिश में ये लोग आए और गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर हमला कर दिया। भाई राजीव को गोली मार दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
विज्ञापन

विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। गवाह व साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार ने गुड्डू व अन्नू को दोषी करार दिया। वहीं, साक्ष्य के अभाव में गुड्डन व विनय कुमारी को दोषमुक्त कर दिया। दोनों दोषियों को 13 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed