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Farrukhabad News: मादक पदार्थ रखने में दोषी को दो वर्ष की कैद

Fri, 09 Aug 2024 01:45 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Aug 2024 01:45 AM IST
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Two years imprisonment for drug possession accused
फर्रुखाबाद। कोर्ट ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर मादक पदार्थ रखने में युवक को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उसे दो वर्ष की कैद सुनाई गई है।
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मऊदरवाजा थाने में तैनात तत्कालीन दरोगा अनेक सिंह 16 मार्च 2009 की रात क्षेत्र में गश्त पर निकले थे। रेलवे लाइन तंबाकू गोदाम के पास से पुलिस ने फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नौगवां निवासी राजा वाल्मीकि को पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से पुलिस ने मादक पदार्थ बरामद किया।

अन्य दो साथी तमंचा सहित पकड़े गए थे। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की दी। गुरुवार को सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर राजा को दोषी करार देकर दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। (संवाद)
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