फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Two sentenced to 10 years in prison for attempted murder

Farrukhabad News: जानलेवा हमले के मामले में दो को 10 वर्ष की सजा

Thu, 26 Mar 2026 01:18 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Mar 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
Two sentenced to 10 years in prison for attempted murder
फर्रुखाबाद। जानलेवा हमले के 20 वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने दो दोषियों सुशील कुमार उर्फ करिया और रामनरेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव सियांपुर निवासी शिवरतन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 14 मई 2004 की शाम बाइक से घर लौट रहे थे। गांव के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। पहचान होने पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। वह घायल हो गया। पुलिस ने विवेचना के बाद नगला पसई निवासी सुशील कुमार उर्फ करिया, मटरू लाल और रामनरेश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आठ मई 2024 को आरोपी मटरूलाल की मौत हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed