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जुलूस लेकर नहीं जा सकेंगे नामांकन करने
ब्यूरो/अमर उजाला,फर्रुखाबाद
Updated Mon, 01 Feb 2016 11:51 PM IST
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फर्रुखाबाद। डीएम एसके सिंह ने ब्लाक प्रमुख चुनाव की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है। उम्मीदवार नामांकन जुलूस लेकर विकास खंड कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। परिसर में शस्त्र लेकर जाने पर मनाही रहेगी।
मतदान और मतगणना के दौरान जनप्रतिनिधियों को ब्लाक परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य के क्षेत्र भ्रमण पर रोक नहीं लगाई जाएगी। सुरक्षा प्राप्त उम्मीदवाराें व सदस्यों के सुरक्षाकर्मियों को भी मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा। मतदान व मतगणना स्थल के 100 मीटर परिधि के अंदर पुलिस का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
निरक्षर, दृष्टिबाधित व अशक्त मतदाता (बीडीसी) सहयोगी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्हें मतदान से 24 घंटे पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। मतदान व मतगणना के दौरान तलाशी के बाद ही उम्मीदवाराें व सदस्याें को कक्ष में प्रवेश मिलेगा। डीएम ने चुनाव को लेकर अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहने के निर्देश दिए हैं।
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देना होगा खर्च का ब्योरा
ब्लाक प्रमुख का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार प्रचार पर दो लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे। इन्हें चुनाव केे बाद खर्च का ब्यौरा भी देना होगा। यह सहायक निर्वाचन अधिकारी को ब्योरा उपलब्ध कराएंगे।
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मतदान और मतगणना के दौरान जनप्रतिनिधियों को ब्लाक परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य के क्षेत्र भ्रमण पर रोक नहीं लगाई जाएगी। सुरक्षा प्राप्त उम्मीदवाराें व सदस्यों के सुरक्षाकर्मियों को भी मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा। मतदान व मतगणना स्थल के 100 मीटर परिधि के अंदर पुलिस का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
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निरक्षर, दृष्टिबाधित व अशक्त मतदाता (बीडीसी) सहयोगी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्हें मतदान से 24 घंटे पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। मतदान व मतगणना के दौरान तलाशी के बाद ही उम्मीदवाराें व सदस्याें को कक्ष में प्रवेश मिलेगा। डीएम ने चुनाव को लेकर अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहने के निर्देश दिए हैं।
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देना होगा खर्च का ब्योरा
ब्लाक प्रमुख का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार प्रचार पर दो लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे। इन्हें चुनाव केे बाद खर्च का ब्यौरा भी देना होगा। यह सहायक निर्वाचन अधिकारी को ब्योरा उपलब्ध कराएंगे।