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Farrukhabad News: युवती से दुष्कर्म में टेंपो चालक काे 10 वर्ष की कैद और जुर्माना

Mon, 14 Oct 2024 11:37 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Oct 2024 11:37 PM IST
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Tempo driver gets 10 years imprisonment and fine for raping a girl
फर्रुखाबाद। युवती से दुष्कर्म में दोषी टेंपो चालक को न्यायाधीश संदीप तिवारी ने 10 वर्ष की कैद सुनाई है। दोषी को 56500 रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए हैं।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक ग्रामीण की 20 वर्ष की पुत्री 22 सितंबर 2021 को दिन में 12 बजे फतेहगढ़ स्थित स्टेट बैंक में खाता खुलवाने के लिए आई थी। शाम को लगभग 4:30 बजे युवती भोलेपुर से टेंपो में बैठकर वापस अपने घर के लिए आ रही थी। टेंपो में बैठी सवारियां रास्ते में उतर गईं।
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टेंपो चालक ने रास्ते में युवती को नशीला पाउडर सुंघा दिया। इसके बाद कुलदीप हॉस्पिटल के पास से टेंपो को आम के बाग मेें ले गया। वहां युवती के साथ दुष्कर्म किया। चालक युवती को बेहोशी की हालत मेंं छोड़कर भाग गया। होश में आने पर युवती ने पिता को जानकारी दी। पिता ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया।
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पुलिस ने पिता की तहरीर पर गांव पपियापुर निवासी टेंपो चालक अकबर बादशाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
विवेचक ने अकबर बादशाह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर अकबर बादशाह को दोषी करार किया था। कोर्ट ने सोमवार को दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 56500 रुपये बतौर अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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