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Farrukhabad News: लूट में दो दोषियों को सात-सात वर्ष की कैद
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फर्रुखाबाद। 24 वर्ष पहले रेलवे स्टेशन पर सवारियों से लूटपाट के मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव चिलसरा निवासी सुलेमान, इलियास, नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव चांदपुर निवासी रघुराज सिंह 9 अक्तूबर 2000 को शमसाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान तीन चार बदमाश आए। असलहे के बल पर इन लोगों से नकदी, घड़ी सहित अन्य सामान लूटकर चले गए। जीआरपी थाने में पुलिस ने तीनों लोगों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज किए थे।
विवेचक ने इस मामले में गांव महमूदपुर निवासी अशोक कुमार व रामबाबू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिए थे। पुलिस ने दोनों के पांच से तमंचे व नकदी बरामद की थी। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार अशोक कुमार व रामबाबू को दोषी करार किया था।
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मंगलवार को कोर्ट ने दोषी अशोक कुमार व रामबाबू को सात वर्ष की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव चिलसरा निवासी सुलेमान, इलियास, नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव चांदपुर निवासी रघुराज सिंह 9 अक्तूबर 2000 को शमसाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान तीन चार बदमाश आए। असलहे के बल पर इन लोगों से नकदी, घड़ी सहित अन्य सामान लूटकर चले गए। जीआरपी थाने में पुलिस ने तीनों लोगों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज किए थे।
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विवेचक ने इस मामले में गांव महमूदपुर निवासी अशोक कुमार व रामबाबू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिए थे। पुलिस ने दोनों के पांच से तमंचे व नकदी बरामद की थी। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार अशोक कुमार व रामबाबू को दोषी करार किया था।
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मंगलवार को कोर्ट ने दोषी अशोक कुमार व रामबाबू को सात वर्ष की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।