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Farrukhabad News: ग्रामीण की हत्या में सात दोषी करार

Thu, 21 Mar 2024 12:21 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 21 Mar 2024 12:21 AM IST
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Seven convicted in murder of villager
फर्रुखाबाद। कटरी में जमीन के विवाद में ग्रामीण की हत्या व जाति सूचक गाली गलौज में गवाह व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी करार किया है। छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। वहीं, जवाबी मुकदमे में आठ आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है। गुरुवार को कोर्ट सजा सुनाएगी
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राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव कुसमापुर निवासी विपिन कुमार ने अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव बलीपट्टी निवासी संतोष मिश्रा, बबलू मिश्रा, नन्हे, अजीत, हरिओम, रामदुलारे, सुशील, सुरेंद्र उर्फ दरोगा, रामसनेही, रामकिशोर, अवध किशोर, धमेंद्र उर्फ धनीराम, बनवारी लाल शुक्ला, चंद्रभान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसमें आरोप लगाया कि पिता बालकिशन, चाचा रामकिशन, भाई वीरेश, अरुणेश 7 अक्तूबर 2009 को गंगा की कटरी में जुताई करने के लिए गए थे। यह लोग पहले से वहां घात लगाकर बैठे थे। इन लोगों ने जुताई करने का विरोध कर जाति सूचक गाली गलौज कर कुल्हाड़ी व अवैध असलहों से फायरिंग कर दी।
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पिता बाल किशन की गोली लगने से मौत हो गई। चाचा रामकिशन व भाई वीरेश, अरुणेश घायल हो गए। दूसरे पक्ष से गांव बलीपट्टी निवासी मुकुंदराम गांव कुसमापुर निवासी रामकिशन जाटव, विनय कुमार उर्फ छोटे भइया उर्फ विजय कुमार, अनिल कुमार जाटव, अजय पाल जाटव, अरुणेश जाटव, रामपाल जाटव, पिंकू उर्फ बंटू उर्फ चुन्नू, विनय कुमार जाटव सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया।
हत्या में आरोपी चंद्रभान की मुकदमे में सुनवाई के दौरान मौत हो गई। विवेचक ने संतोष मिश्रा, बबलू मिश्रा, नन्हे, अजीत, रामदुलारे, सुशील, सुरेंद्र उर्फ दरोगा, रामसनेही, रामकिशोर, धर्मेंद्र उर्फ धनीराम, बनवारी लाल शुक्ला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एससीएसटी महेंद्र सिंह ने आरोपी संतोष मिश्रा, बबलू मिश्रा, नन्हे, अजीत, हरिओम, रामदुलारे, सुशील को दोषी करार देकर सजा सुनाने के लिए 21 मार्च की तिथि नियत की है।
साक्ष्य के अभाव में सुरेंद्र उर्फ दरोगा, रामसनेही, रामकिशोर, अवध किशोर, धमेंद्र उर्फ धनीराम, बनवारी लाल शुक्ला को दोषमुक्त कर दिया। जानलेवा हमले के मुकदमे में विवेचक ने रामकिशन जाटव, विनय कुमार उर्फ छोटे भइया उर्फ विजय कुमार, अनिल कुमार जाटव, अजयपाल जाटव, अरुणेश जाटव, रामपाल जाटव, पिंटू उर्फ बंटू उर्फ चुन्नू, विनय कुमार जाटव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी आठों लोगों को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें दीं।
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सीओ अमृतपुर के नेतृत्व में छावनी बनी कचहरी
- विशेष लोक अभियोजक ने सुरक्षा का हवाला देकर किया था पत्राचार
फोटो- 23,
संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। हत्या व जानलेवा हमले के क्रास मुकदमे में निर्णय को लेकर सीओ अमृतपुर की अगुवाई में कचहरी छावनी में तब्दील कर दी गई। विशेष लोक अभियोजक ने निर्णय को लेकर प्रतिसार निरीक्षक को फोर्स भेजने के लिए पत्राचार किया था।

जमीन की रंजिश में 15 वर्ष पहले हत्या व जानलेवा हमले के दो मुकदमों में निर्णय को लेकर एससीएसटी कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कटियार ने बुधवार सुबह प्रतिसार निरीक्षक अविचल पांडेय को पत्र भेजा। इसमें बताया कि दो बजे निर्णय के दौरान दोनों पक्षों के परिवार के लोग मौजूद रहेंगे। ऐसे में कचहरी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। सीओ अमृतपुर रवींद्र नाथ राय बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर कचहरी पहुंचे। कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया। दोषसिद्ध सात आरोपियों को एक-एक करके सुरक्षा में हवालात तक पहुंचाया गया। इस दौरान पुलिस पूरी तरह से सतर्क रही। मौके पर लोगों की भीड़ भी नहीं लगने दी गई।
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