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दुष्कर्म में दो युवकों 20 साल की सजा
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एससी-एसटी के न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता प्रथम ने दुष्कर्म के मुकदमे में दो युवकों को दोषी पाकर 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र की एक युवती 27 जनवरी 2015 को कायमगंज बाजार से कपड़ा खरीदने गई थी। रेलवे स्टेशन के बाहर कायमगंज के मोहल्ला चिलाका निवासी शानू मिला और युवती को बातों में फंसाकर बाइक से एक गोदाम पर ले गया।
वहां पर तीन और युवक आ गए। चारों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जाति सूचक गाली देकर अपमानित किया।
पीड़िता की अर्जी पर पुलिस ने शानू, मोहल्ला लोहाई दरवाजा निवासी शनि, अमित उर्फ डब्लू, मोहल्ला नोनियमगंज निवासी प्रखर उर्फ सुमित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने शानू व शनि को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया। आरोपी अमित उर्फ डब्लू व प्रखर उर्फ सुमित को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र की एक युवती 27 जनवरी 2015 को कायमगंज बाजार से कपड़ा खरीदने गई थी। रेलवे स्टेशन के बाहर कायमगंज के मोहल्ला चिलाका निवासी शानू मिला और युवती को बातों में फंसाकर बाइक से एक गोदाम पर ले गया।
वहां पर तीन और युवक आ गए। चारों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जाति सूचक गाली देकर अपमानित किया।
पीड़िता की अर्जी पर पुलिस ने शानू, मोहल्ला लोहाई दरवाजा निवासी शनि, अमित उर्फ डब्लू, मोहल्ला नोनियमगंज निवासी प्रखर उर्फ सुमित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने शानू व शनि को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया। आरोपी अमित उर्फ डब्लू व प्रखर उर्फ सुमित को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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