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डब्बन की जमानत याचिका पर पुलिस ने नहीं भेजी आख्या

Tue, 12 Oct 2021 11:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 12 Oct 2021 11:33 PM IST
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Police did not send report on Dabban's bail plea
फर्रुखाबाद। व्यापारी पर जानलेवा हमला और धोखाधड़ी के मुकदमे में बसपा नेता अनुपम दुबे के भाई डब्बन की जमानत याचिका पर पुलिस ने आख्या नहीं भेजी। इस पर जिला जज और एफटीसी कोर्ट के जज ने नाराजगी जाहिर की। दोनों ही मामलों में पुलिस को आख्या (रिपोर्ट) भेजने का आदेश देकर सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख मुकर्रर की है।
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शहर के क्षेत्र चौक निवासी व्यापारी मोहन अग्रवाल पर जानलेवा हमले में आरोपी अनुराग दुबे उर्फ डब्बन कासगंज जेल में बंद है। जिला जज की कोर्ट में मंगलवार को डब्बन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। उनके वकील जितेंद्र सिंह चौहान व सोनू मिश्रा कोर्ट में पहुंचे। वहां जानकारी हुई की शहर कोतवाली पुलिस ने जमानत याचिका पर अब तक आख्या ही नहीं भेजी है। इस पर जिला जज चवन प्रकाश ने नाराजगी जाहिर कर विवेचक को बुधवार को हरहाल में आख्या भेजने के आदेश दिए। जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 13 अक्तूबर की तिथि तय की है।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली में डब्बन व अमित दुबे उर्फ बब्बन के खिलाफ जन्म तिथि व नाम में हेराफेरी कर शस्त्र लाइसेंस लेने के मुकदमे दर्ज हैं। डब्बन की जमानत याचिका एफटीसी कोर्ट में डाली गई थी। इस मामले में भी मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस ने जमानत याचिका पर आख्या नहीं भेजी थी। इस पर जज ने नाराजगी जाहिर कर बुधवार को आख्या भेजने के आदेश दिए। इस मुकदमे में भी जमानत पर 13 अक्तूबर को सुनवाई होगी।
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