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Farrukhabad News: किशोरी से दुष्कर्म में एक पर दोष सिद्ध
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फर्रुखाबाद। किशोरी से दुष्कर्म के मुकदमे में कोर्ट ने एक को दोषी करार दिया है। दो आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। किशोरी के पिता ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
शहर कोतवाली की चौकी आवास विकास के एक मोहल्ला निवासी युवक ने जनपद मथुरा थाना सुरीर मोहल्ला शीशागढ़ी निवासी नरेश रावत, जनपद बुलंदशहर थाना जहांगीराबाद के गांव बाबनपुर निवासी अखिलेश शर्मा, सुषमा शर्मा व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
इसमें आरोप लगाया कि 11 मार्च को 16 वर्षीय पुत्री हाईस्कूल की परीक्षा देने के लिए स्कूल गई और वापस नहीं आई। छानबीन करने पर पता चला कि नरेश रावत अन्य लोगों के सहयोग से पुत्री को अपने साथ लेकर चला गया।
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विवेचक ने किशोरी को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए। बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धरा बढ़ा दी गई। विवेचक ने तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार किशोरी को ले जाने व दुष्कर्म के आरोप में नरेश रावत को दोषी करार दिया। अखिलेश व सुषमा के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर दोनों को दोषमुक्त कर दिया। दोषी को 17 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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शहर कोतवाली की चौकी आवास विकास के एक मोहल्ला निवासी युवक ने जनपद मथुरा थाना सुरीर मोहल्ला शीशागढ़ी निवासी नरेश रावत, जनपद बुलंदशहर थाना जहांगीराबाद के गांव बाबनपुर निवासी अखिलेश शर्मा, सुषमा शर्मा व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
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इसमें आरोप लगाया कि 11 मार्च को 16 वर्षीय पुत्री हाईस्कूल की परीक्षा देने के लिए स्कूल गई और वापस नहीं आई। छानबीन करने पर पता चला कि नरेश रावत अन्य लोगों के सहयोग से पुत्री को अपने साथ लेकर चला गया।
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विवेचक ने किशोरी को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए। बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धरा बढ़ा दी गई। विवेचक ने तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार किशोरी को ले जाने व दुष्कर्म के आरोप में नरेश रावत को दोषी करार दिया। अखिलेश व सुषमा के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर दोनों को दोषमुक्त कर दिया। दोषी को 17 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।