{"_id":"d187af3d3e9c28437c9bcf1d5d4e3126","slug":"notification-takes-only-deleted-promotional-materials-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अधिसूचना लगते ही हटाई गई प्रचार सामग्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अधिसूचना लगते ही हटाई गई प्रचार सामग्री
ब्यूरो, अमर उजाला फर्रुखाबाद
Updated Tue, 22 Sep 2015 11:15 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन का डंडा चलने लगा है।
विज्ञापन
मंगलवार को शहर के साथ ही विकास खंडों में सार्वजनिक जगहों से प्रचार
सामग्री हटवाई गई। निजी भवनों पर लगी प्रचार सामग्री को छोड़ दिया गया है।
जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों ने तकरीबन दो माह पहले से प्रचार शुरू
कर दिया था। बिजली के पोलों व सार्वजनिक जगहों पर
पोस्टर, बैनर व होर्डिंग टांग दिए गए थे। सोमवार को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके बाद मंगलवार को एसडीएम सदर अजीत कुमार सिंह व सीओ योगेश कुमार ने प्रचार सामग्री हटवाने का अभियान चलवाया। अभियान जिला जेल चौराहे से शुरू हुआ। कर्मचारियों ने होर्डिंग उतारीं।
राजेपुर प्रतिनिधि के अनुसार मंगलवार को थाना पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों की होर्डिंगें हटवाई गईं। एसआई सुरेशचंद्र और रामऔतार ने डबरी, राजेपुर, जमापुर, निबिया, दहेलिया, चाचूपुर, अलीगढ़, अतरिया और जैनापुर आदि गांवों में जाकर प्रत्याशियों के बैनर और होर्डिंगें हटवाईं। पुलिस ने होर्डिंगों और बैनर को ट्रैक्टर में भरवाकर जब्त किया।
शमसाबाद प्रतिनिधि के अनुसार पुलिस ने ब्लाक रोड, थाना चौराहा, ऊगरपुर चौराहा, गंगारोड और मुख्यबाजार में अभियान चलाकर पुलिस ने होर्डिंगें, बैनर और पोस्टरों को हटवाया। पुलिस बैनर और होर्डिंगों को ट्रैक्टर में लदवाकर चली गई।
शिक्षामित्र नहीं लड़ सकते पंचायत चुनाव
मानदेय पद धारक पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस बावत राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन जारी की है। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के उम्मीदवार वाले वार्ड से ही प्रस्तावक रहेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकत्री/ सहायिका, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक, आशा बहू व किसान मित्र चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में विकास खंड
के भीतर उम्मीदवारी वाले वार्ड का मतदाता प्रस्तावक होगा। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भी उम्मीदवारी वाले वार्ड का मतदाता ही प्रस्तावक बन सकेगा। नामांकन को उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकता है।
विवाह से महिला की नहीं बदलेगी जाति
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक अनारक्षित वर्ग में पैदा होने वाली महिला की जाति वहीं रहेगी। सामान्य वर्ग की महिला के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के पुरुष से शादी या आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति के गोद लिए जाने पर महिला को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं आरक्षित वर्ग में जन्म लेने वाली महिला के अनारक्षित वर्ग के पुरुष से विवाह कर लेने पर उसे आरक्षित वर्ग का ही माना जाएगा।
पोस्टर, बैनर व होर्डिंग टांग दिए गए थे। सोमवार को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके बाद मंगलवार को एसडीएम सदर अजीत कुमार सिंह व सीओ योगेश कुमार ने प्रचार सामग्री हटवाने का अभियान चलवाया। अभियान जिला जेल चौराहे से शुरू हुआ। कर्मचारियों ने होर्डिंग उतारीं।
राजेपुर प्रतिनिधि के अनुसार मंगलवार को थाना पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों की होर्डिंगें हटवाई गईं। एसआई सुरेशचंद्र और रामऔतार ने डबरी, राजेपुर, जमापुर, निबिया, दहेलिया, चाचूपुर, अलीगढ़, अतरिया और जैनापुर आदि गांवों में जाकर प्रत्याशियों के बैनर और होर्डिंगें हटवाईं। पुलिस ने होर्डिंगों और बैनर को ट्रैक्टर में भरवाकर जब्त किया।
शमसाबाद प्रतिनिधि के अनुसार पुलिस ने ब्लाक रोड, थाना चौराहा, ऊगरपुर चौराहा, गंगारोड और मुख्यबाजार में अभियान चलाकर पुलिस ने होर्डिंगें, बैनर और पोस्टरों को हटवाया। पुलिस बैनर और होर्डिंगों को ट्रैक्टर में लदवाकर चली गई।
शिक्षामित्र नहीं लड़ सकते पंचायत चुनाव
मानदेय पद धारक पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस बावत राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन जारी की है। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के उम्मीदवार वाले वार्ड से ही प्रस्तावक रहेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकत्री/ सहायिका, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक, आशा बहू व किसान मित्र चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में विकास खंड
के भीतर उम्मीदवारी वाले वार्ड का मतदाता प्रस्तावक होगा। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भी उम्मीदवारी वाले वार्ड का मतदाता ही प्रस्तावक बन सकेगा। नामांकन को उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकता है।
विवाह से महिला की नहीं बदलेगी जाति
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक अनारक्षित वर्ग में पैदा होने वाली महिला की जाति वहीं रहेगी। सामान्य वर्ग की महिला के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के पुरुष से शादी या आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति के गोद लिए जाने पर महिला को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं आरक्षित वर्ग में जन्म लेने वाली महिला के अनारक्षित वर्ग के पुरुष से विवाह कर लेने पर उसे आरक्षित वर्ग का ही माना जाएगा।