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Farrukhabad News: सिपाही से मारपीट में पूर्व विधायक के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी

Mon, 04 Dec 2023 11:53 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 04 Dec 2023 11:53 PM IST
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Non-bailable warrant issued against former MLA for assault with policeman
फर्रुखाबाद। सिपाही से गालीगलौज व मारपीट करने के मुकदमे में पूर्व विधायक के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत को 11 दिसंबर को कोर्ट में तलब किया है।
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सदर कोतवाली में तैनात सिपाही बृजेश कुमार ने तीन दिसंबर 2001 को सपा की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि वह तीन दिसंबर 2001 को चौक चौराहे पर ड्यूटी कर रहा था। उसी दौरान पूर्व विधायक कार से आई। चौराहे पर कार खड़ी करके वह बात कर रही थीं। इससे वहां पर जाम लग गया। यातायात अवरूद्ध हो गया। पूर्व विधायक से कार हटाने की बात कहने पर वे उग्र हो कर गालीगलौज करने लगीं।
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पूर्व विधायक व दो अन्य लोगों ने मारपीट कर उसको देखने की धमकी दी। इस मामले में विवेचक ने पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार प्रथम ने सोमवार को पूर्व विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। पूर्व विधायक को 11 दिसंबर को कोर्ट में तलब करने का आदेश दिया।
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