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Farrukhabad News: नपा अध्यक्ष पद के चुनाव में नौ से 12 लाख खर्च निर्धारित

Sun, 18 Dec 2022 06:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Dec 2022 06:00 AM IST
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Nine in the election of Municipal President
फर्रुखाबाद। कलक्ट्रेट सभागार में शनिवार शाम जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निकाय चुनाव के संबंध में बैठक हुई। इसमें दावेदारों को चुनाव पर निर्धारित खर्च की जानकारी दी गई। नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदार 9 से 12 लाख रुपये चुनाव में खर्च कर सकेंगे।
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जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को बैठक के दौरान एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति ने बताया कि वाहनों का किराया निर्वाचन आयोग ने निर्धारित कर दिया है। यदि किसी को आपत्ति है तो शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए आयु 30 वर्ष व सभासद के लिए 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
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25 से 40 वार्ड तक की नगर पालिका में अध्यक्ष पद के दावेदार चुनाव में नौ लाख व 41 से 55 वार्ड की नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रत्याशी 12 लाख रुपये तक खर्च कर सकेगा।
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अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन फीस 500 रुपये व जमानत राशि आठ हजार रुपये, जबकि आरक्षित श्रेणी के दावेदार 250 रुपये नामांकन व चार हजार रुपये जमानत राशि जमा कर चुनाव लड़ सकेंगे।
जबकि सभासदों का चुनावी खर्च दो लाख रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें अनारक्षित श्रेणी के सभासद पद के दावेदारों को नामांकन में 200 रुपये व जमानत राशि के दो हजार रुपये जमा करने होंगे। आरक्षित श्रेणी के दावेदारों का इससे आधा खर्च निर्धारित किया गया है।
नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी निकाय चुनाव में दो लाख 50 हजार रुपये व सभासद पद के दावेदारों को 50 हजार रुपये में चुनाव लड़ना होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर अनारक्षित श्रेणी के दावेदार की नामांकन फीस 250 रुपये व जमानत राशि 5000 रुपये निर्धारित है।
वहीं अनारक्षित श्रेणी के सभासद पद पर 200 रुपये नामांकन शुल्क व दो हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। आरक्षित वर्ग के दावेेदारों के लिए इससे आधा शुल्क निर्धारित किया गया है। एडीएम ने चुनाव प्रचार सामग्री के खर्च का विवरण बताते हुए कहा कि सभासद पद के चुनाव के लिए दावेदार उसी वार्ड का निवासी हो।

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ नये बूथ बनाये गए हैं।
कोई भी बूथ बदला नहीं गया। चुनाव के दौरान आम जनता को दो लाख रुपये नकद लेकर आवागमन करने की छूट होगी। उन्होंने यह भी बताया कि नियमानुसार कोई भी बूथ मतदाता के निवास स्थान से दो किमी से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। इस दौरान अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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