फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Nine accused to life imprisonment in kidnapping

अपहरण में नौ अभियुक्तों को उम्रकैद

Sat, 15 Oct 2016 11:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/फर्रुखाबाद
अमर उजाला ब्यूरो/फर्रुखाबाद Updated Sat, 15 Oct 2016 11:07 PM IST
विज्ञापन
Nine accused to life imprisonment in kidnapping
sdf
विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश शिव सिंह यादव ने अपहरण के मुकदमे के नौ आरोपियों को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमे के दौरान गवाही से पलटने के मामले में अपह्रत के चाचा के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन



कमालगंज के गांव सदरियापुर निवासी राजू उर्फ टेनू 1 नवंबर 2014 को मोटर साइकिल के कागज लेने बाइक से मैनपुरी गया था। वहां से वापस लौटते समय रास्ते में बोलेरो सवार बदमाशों ने उसे घेर लिया और मारपीट कर गाड़ी में डालकर अपहरण कर ले गए। घर न लौटने पर घटना की जानकारी अपह्रत के भाई देवेंद्र ने पुलिस को दी।
विज्ञापन


पांच नवंबर को भाई की बाइक दरौरा पुल के पास लावारिस अवस्था में चाबी लगी हुई मिली। अपह्रत के भाई ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। बदमाशों के बताए अनुसार परिवार के लोग पांच लाख रुपये लेकर पुलिस के सहयोग से फिरौती देने कायमगंज पहुंचे।
विज्ञापन
विज्ञापन


फर्जी नोटों की गड्डियों को बैग में रखकर बैैरियर तिराहा के पास बदमाशों को दिलवाई। इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर तीन बदमाशों को पकड़ लिया। बदमाशों की निशानदेही पर गंगइया के अरहर के खेत से अपह्रत राजू शर्मा उर्फ टेनू को 10 नवंबर को बरामद किया गया।


पुलिस ने जांच पड़ताल कर एटा के थाना अलीगंज के गांव मोहम्मदपुर बझेरा निवासी रिंकू भुर्जी, बबलू उर्फ आमोद कुमार, इटावा के गांव नगला महलौता निवासी अवनेश भुर्जी, कायमगंज कोतवाली के गांव पपड़ी निवासी कौशल काछी, रवींद्र, कायमगंज कोतवाली के गांव गंगइया निवासी जितेंद्र कुमार उर्फ जेके उर्फ बजरंगी, विनोद शाक्य, मुलायम सिंह उर्फ सेवकराम, हुकुमी उर्फ गंजा के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।  सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने नौ आरोपियों को फिरौती के लिए अपहरण किए जाने के जुर्म में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। मुकदमे के सुनवाई के दौरान अपह्त के चाचा चुन्नालाल ने झूठी गवाही दी।

इनके खिलाफ धारा 344 के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज कर न्यायाधीश ने नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed