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मर्डर केस में दो को उम्र कैद की सजा
अमर उजाला/फर्रुखाबाद
Updated Wed, 22 Feb 2017 11:13 PM IST
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अपर जिला जज बलजोर सिंह ने हत्या के मुकदमे के दो आरोपियों को दोषी पाकर आजीवन कारावास और 23 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
अमृतपुर थाने के गांव कुम्हौर निवासी रामरतन के पुत्र जगवीर का गांव की एक महिला से विवाद हो गया था। इसी रंजिश में 19 जून 2008 को राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव हरिहरपुर निवासी कल्लू व शिव कुमार ने जगवीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
मृतक के पिता रामरतन ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी पाकर हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।
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आरोपी कल्लू को आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई और तीन हजार रुपये जुर्माना किया।
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अमृतपुर थाने के गांव कुम्हौर निवासी रामरतन के पुत्र जगवीर का गांव की एक महिला से विवाद हो गया था। इसी रंजिश में 19 जून 2008 को राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव हरिहरपुर निवासी कल्लू व शिव कुमार ने जगवीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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मृतक के पिता रामरतन ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी पाकर हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।
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आरोपी कल्लू को आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई और तीन हजार रुपये जुर्माना किया।