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Farrukhabad News: बालिका से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारावास
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फर्रुखाबाद। बालिका से दुष्कर्म में दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
शहर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी युवक की तीन वर्ष की पुत्री व पुत्र 21 मार्च 2017 को मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गए थे। पुत्र कुछ देर बाद घर वापस आ गया, लेकिन पुत्री नहीं आई। पूछने पर पुत्र ने बताया कि वह मंदिर के पास खेलने लगी है। काफी देर तक पुत्री वापस नहीं आई तो युवक उसको खोजते हुए मंदिर के पास पहुंचा। वहां तलाशने के बाद स्कूल के पास पहुंचा। स्कूल के पीछे पुत्री खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली।
पूछने पर पुत्री ने बताया कि बड़े लाल उर्फ अनूप ने उसके साथ गंदा काम किया है। पुलिस ने युवक की तहरीर पर बड़ेलाल उर्फ अनूप के खिलाफ बालिका से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी बड़ेलाल उर्फ अनूप को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए।
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अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।
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शहर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी युवक की तीन वर्ष की पुत्री व पुत्र 21 मार्च 2017 को मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गए थे। पुत्र कुछ देर बाद घर वापस आ गया, लेकिन पुत्री नहीं आई। पूछने पर पुत्र ने बताया कि वह मंदिर के पास खेलने लगी है। काफी देर तक पुत्री वापस नहीं आई तो युवक उसको खोजते हुए मंदिर के पास पहुंचा। वहां तलाशने के बाद स्कूल के पास पहुंचा। स्कूल के पीछे पुत्री खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली।
पूछने पर पुत्री ने बताया कि बड़े लाल उर्फ अनूप ने उसके साथ गंदा काम किया है। पुलिस ने युवक की तहरीर पर बड़ेलाल उर्फ अनूप के खिलाफ बालिका से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी बड़ेलाल उर्फ अनूप को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए।
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अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।