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Farrukhabad News: ग्रामीण की हत्या में दो सगे भाइयों सहित चार को उम्रकैद
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फर्रुखाबाद। ग्रामीण की पांच वर्ष पहले रंजिश में कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या के मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चारों दोषियों को 1.02 लाख रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए।
मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव जाजपुर गोवा निवासी मीना देवी उर्फ सत्यवती ने गांव के शिव कुमार, भाई रतिभान, भंवर सिंह व उसके भाई अभिषेक के खिलाफ 29 जुलाई 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 29 जुलाई 2019 की सुबह इन लोगों ने पति धनीराम के साथ मारपीट की थी। धनीराम व मीना देवी मारपीट की शिकायत करने थाने जा रहे थे। रास्ते में फिर से धनीराम को घेरकर पीटा। उसी दिन दोपहर को धनीराम व मीना देवी नीबकरोरी रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। इसी दौरान शिवकुमार, रतिभान, भंवर सिंह, अभिषेक फावड़ा व कुल्हाड़ी लेकर आए।
धनीराम व पत्नी मीना देवी से मारपीट करने लगे। इन लोगों ने कुल्हाड़ी से धनीराम का सिर काट दिया। मीना देवी बचकर भाग गई। विवेचक ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहीं अपर सत्र न्यायाधीश शैली रॉय ने सोमवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर शिवकुमार, रतिभान, भंवर सिंह, अभिषेक को दोषी करार किया था।
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मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषी शिवकुमार, रतिभान, भंवर सिंह व अभिषेक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चारों दोषियों को 1.02 लाख रुपये बतौर अर्थदंड के जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव जाजपुर गोवा निवासी मीना देवी उर्फ सत्यवती ने गांव के शिव कुमार, भाई रतिभान, भंवर सिंह व उसके भाई अभिषेक के खिलाफ 29 जुलाई 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 29 जुलाई 2019 की सुबह इन लोगों ने पति धनीराम के साथ मारपीट की थी। धनीराम व मीना देवी मारपीट की शिकायत करने थाने जा रहे थे। रास्ते में फिर से धनीराम को घेरकर पीटा। उसी दिन दोपहर को धनीराम व मीना देवी नीबकरोरी रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। इसी दौरान शिवकुमार, रतिभान, भंवर सिंह, अभिषेक फावड़ा व कुल्हाड़ी लेकर आए।
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धनीराम व पत्नी मीना देवी से मारपीट करने लगे। इन लोगों ने कुल्हाड़ी से धनीराम का सिर काट दिया। मीना देवी बचकर भाग गई। विवेचक ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहीं अपर सत्र न्यायाधीश शैली रॉय ने सोमवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर शिवकुमार, रतिभान, भंवर सिंह, अभिषेक को दोषी करार किया था।
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मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषी शिवकुमार, रतिभान, भंवर सिंह व अभिषेक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चारों दोषियों को 1.02 लाख रुपये बतौर अर्थदंड के जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।