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वक्फ की जमीन की एसडीएम कराएंगे पैमाइश और कब्जे की करेंगे जांच

Sun, 01 Mar 2020 10:27 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Mar 2020 10:27 PM IST
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फर्रुखाबाद। उप्र शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के निर्देश पर नूरपुर गांव में वक्फ संपत्ति को बेचनेे, कब्जा करने के मामले में पूर्व विधायक पर कार्रवाई की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है। सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त ने एसडीएम सदर को भूमि की पैमाइश कर आख्या देने के संबंध में पत्र भेजा है। पैमाइश आख्या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पास भेजी जाएगी। वहीं शिकायतकर्ता को निर्देश दिए कि दोषियों पर शीघ्र मुकदमा दर्ज कराएं।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में सै. मेहंदी अली खां पंजीयन संख्या टी-184 की संपत्ति खाता संख्या 177, रकवा-2.28 एकड़ व खाता संख्या-155, रकवा-1.37 एकड़ है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के निर्देश पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने 11 फरवरी को पत्र भेजा था। उसमें नाहर सिंह राजपूत के पत्र का हवाला देकर पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत पर वक्फ संपत्ति बेचने का आरोप लगाया गया था। उनको वक्फ की संपत्ति बेचने से रोकने तथा संपत्ति की पैमाइश कराकर सुरक्षा एवं स्थलीय जांच की आख्या मांगी गई थी।
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सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजेश कुमार बघेल ने एसडीएम सदर को 25 फरवरी को पत्र भेजा। कहा कि सदर तहसील के परगना पहाड़ा स्थित गांव नूरपुर में खाता संख्या 177 और 155 की स्थलीय जांच कराकर आख्या कार्यालय में भेजें। ताकि आख्या उच्चाधिकारियों को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजी जा सके। आयुक्त ने मुतबल्ली शमसाबाद निवासी मो. रिजवान को निर्देश दिए कि संबंधित थाने में संपर्क स्थापित कर दोषियों पर मुकदमा दर्ज कराकर एक प्रति कार्यालय में भेजें। वक्फ बोर्ड की सख्ती के बाद माना जा रहा है कि शीघ्र ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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वक्फ संपत्ति बेचने और खरीदने वाले होंगे नामजद
वक्फ संपत्ति के मुतबल्ली शमसाबाद के मोहल्ला गोदाम निवासी मो. रिजवान ने बताया कि वक्फ संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। बोर्ड की अनुमति से किराये पर लिया जा सकता है। मगर यह कीमती संपत्ति बेची गई है। चूंकि बेचने और खरीदने वाले दोनों ही आरोपी हैं, सो बैनामा निकालने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही बेचने और खरीदने वालों पर मुकदमा लिखाएंगे।
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