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हत्यारोपी दो भाइयों की जमानत खारिज
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता ने हत्यारोपी दो भाइयों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव नीबकरोरी निवासी नीलम ने गांव के दो भाइयों संजू, अर्जुन समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 12 अक्तूबर 2021 को आरोपी संजू उसके पति प्रदीप दिवाकर को घर से बुलाकर ले गया। कुछ दूर एक दुकान के पास पति से संजू झगड़ा करने लगा। विरोध करने पर संजू के भाई समेत चार लोगों ने पति के साथ लाठी-डंडे से मारपीट कर उनका गला दबा दिया। शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। लोहिया अस्पताल में पति की मौत हो गई। दोनों आरोपी भाई जेल में बंद हैं।
उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दायर की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार ने बताया कि जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपी भाइयों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव नीबकरोरी निवासी नीलम ने गांव के दो भाइयों संजू, अर्जुन समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 12 अक्तूबर 2021 को आरोपी संजू उसके पति प्रदीप दिवाकर को घर से बुलाकर ले गया। कुछ दूर एक दुकान के पास पति से संजू झगड़ा करने लगा। विरोध करने पर संजू के भाई समेत चार लोगों ने पति के साथ लाठी-डंडे से मारपीट कर उनका गला दबा दिया। शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। लोहिया अस्पताल में पति की मौत हो गई। दोनों आरोपी भाई जेल में बंद हैं।
उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दायर की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार ने बताया कि जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपी भाइयों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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