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Farrukhabad News: गैंगस्टर की एफआईआर व गैंग चार्ट को हाईकोर्ट ने किया रद्द

Fri, 09 Aug 2024 01:45 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Aug 2024 01:45 AM IST
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High Court canceled gangster's FIR and gang chart
फर्रुखाबाद। हाईकोर्ट ने नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने पर गैंगस्टर की एफआईआर व गैंगचार्ट को रद्द करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने गैंगलीडर जुबैर सहित आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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कायमगंज कोतवाल रामअवतार ने मोहल्ला गढ़ी इज्जत खां निवासी गैंगलीडर जुबैर खान, रामनरेश, गांव रूटौल निवासी सुखवीर, जनपद एटा थाना अलीगंज गांव कैल्था निवासी पुष्पेंद्र, कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव पपड़ी खुर्द बुजुर्ग निवासी आदेश, मोहल्ला दुन्दीगढ़ी पितौरा निवासी मोबिन,मोहल्ला चौक मऊरसीदाबाद निवासी ताकिर उर्फ तालिब, गांव ललई निवासी पवन मिश्रा के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसमें आरोप लगाया कि यह फर्जी फर्म के प्रपत्र तैयार कर तंबाकू की टैक्स चोरी करने का काम करते है। अवैध रूप से धन अर्जित करके लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। आरोपी सुखबीर सिंह की ओर से गैंगस्टर के मुकदमे को रद्द करने के संबंध में याचिका दायर की गई। सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह ने गैंगस्टर की एफआईआर व गैंगचार्ट को रद्द करने के आदेश दिए। गैंग चार्ट बनाने समय नियमों की अनदेखी करने की बात कही है।
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