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Farrukhabad News: हाईकोर्ट ने चीनू के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई पर लगाई रोक
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फर्रुखाबाद। गैंगस्टर व जानलेवा हमले के मुकदमे में आरोपी चीनू के खिलाफ हाईकोर्ट ने अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पुलिस अब तक गैंगस्टर के मुकदमे में चीनू व उनके परिजनों की सात करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है।
वकील राजीव बाजपेई ने 16 जुलाई 2023 को माफिया अनुपम दुबे, वकील शिवप्रताप उर्फ चीनू, पूर्व महासचिव संजीव पारिया सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि यह लोग कचहरी में अकारण हड़ताल कर मारपीट व जानलेवा हमला कर बार एसोसिएशन में वकीलों की जमा धनराशि का गबन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने संजीव पारिया व चीनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
माफिया अनुपम दुबे पहले से ही इंस्पेक्टर हत्याकांड में मथुरा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। संजीव पारिया की शाहजहांपुर जेल में निरुद्ध होने के दौरान मौत हो गई थी। वहीं वकील शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू जमानत पर रिहा है।
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तत्कालीन फतेहगढ़ कोतवाल हरिश्याम सिंह ने पूर्व महासचिव संजीव पारिया, माफिया अनुपम दुबे व वकील चीनू के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने संजीव पारिया की 36 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। वहीं जमानत पर रिहा हो चुके वकील चीनू व उनके परिजनों की सात करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। दोनों ही मुकदमों में चीनू की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने जानलेवा हमला व गबन के मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं गैंगस्टर के मुकदमे में अब तक हो चुकी कार्रवाई के बाद दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने के आदेश दिए हैं।
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ऐश्वर्य उपाध्याय ने सीओ सिटी का कार्यभार संभाला
फर्रुखाबाद। शासन के आदेश पर स्थानांतरण पर आईं ऐश्वर्य उपाध्याय ने सीओ सिटी का कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने बताया कि वह बांदा जनपद की मूल निवासी हैं। प्रशिक्षण के बाद उनकी यहां पहली तैनाती है। शासन के आदेशानुसार माफिया व आपराधिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की जा रही कार्रवाई जारी रहेगी। क्षेत्र के लोग उनसे आफिस के अलावा किसी समय भी अपनी बात कह सकते हैं। जनता की सुनवाई उनकी प्राथमिकता है। (संवाद)
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वकील राजीव बाजपेई ने 16 जुलाई 2023 को माफिया अनुपम दुबे, वकील शिवप्रताप उर्फ चीनू, पूर्व महासचिव संजीव पारिया सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि यह लोग कचहरी में अकारण हड़ताल कर मारपीट व जानलेवा हमला कर बार एसोसिएशन में वकीलों की जमा धनराशि का गबन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने संजीव पारिया व चीनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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माफिया अनुपम दुबे पहले से ही इंस्पेक्टर हत्याकांड में मथुरा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। संजीव पारिया की शाहजहांपुर जेल में निरुद्ध होने के दौरान मौत हो गई थी। वहीं वकील शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू जमानत पर रिहा है।
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तत्कालीन फतेहगढ़ कोतवाल हरिश्याम सिंह ने पूर्व महासचिव संजीव पारिया, माफिया अनुपम दुबे व वकील चीनू के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने संजीव पारिया की 36 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। वहीं जमानत पर रिहा हो चुके वकील चीनू व उनके परिजनों की सात करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। दोनों ही मुकदमों में चीनू की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने जानलेवा हमला व गबन के मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं गैंगस्टर के मुकदमे में अब तक हो चुकी कार्रवाई के बाद दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने के आदेश दिए हैं।
ऐश्वर्य उपाध्याय ने सीओ सिटी का कार्यभार संभाला
फर्रुखाबाद। शासन के आदेश पर स्थानांतरण पर आईं ऐश्वर्य उपाध्याय ने सीओ सिटी का कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने बताया कि वह बांदा जनपद की मूल निवासी हैं। प्रशिक्षण के बाद उनकी यहां पहली तैनाती है। शासन के आदेशानुसार माफिया व आपराधिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की जा रही कार्रवाई जारी रहेगी। क्षेत्र के लोग उनसे आफिस के अलावा किसी समय भी अपनी बात कह सकते हैं। जनता की सुनवाई उनकी प्राथमिकता है। (संवाद)